शनिवार को एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने बताया कि कृषि कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर अधिभार जैसे अतिरिक्त शुल्क को सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के एक साल के भीतर इसमें शामिल करेगी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के सदस्य (बजट) राम तीरथ ने बताया कि अधिभार विशेष उद्देश्य के साथ लगाए जाते हैं। सरकार राजस्व चाहती है।
एक बार जब जीएसटी लागू हो जाता है तो ये सारे टैक्स उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी अप्रैल 2017 से लागू हो जाएगा।