आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम-केयर्स) में वेतन से किए गए योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाना होगा।
आयकर से मिलेगी छूट
पीएम केयर्स कोष में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस में कहा कि यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिए अलग से 80जी के तहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिए हो रहे हैं।
धारा 80जी के तहत पात्र माना जाएगा
ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पात्र माना जाएगा। इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 अथवा प्रमाणपत्र को ही माना जाएगा। मामले में नांगिया एंडरसन के परामर्श निदेशक शैलेष कुमार ने कहा कि कई मामलों में कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा पीएम-केयर्स कोष में दान देते हैं। ये दान नियोक्ता के जरिए दिए जाते हैं।
सीबीडीटी द्वारा उठाया गया स्वागतयोग्य कदम
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे सभी मामलों में नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म-16 में दर्शाए जाने को ही कर्मचारी द्वारा दान दिए जाने का ठोस सबूत माना जाएगा। इसके आधार पर ही उन्हें आयकर अधिनियत की धारा 80जी के तहत कर से छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह सीबीडीटी द्वारा उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है। इससे कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के जरिए पीएम केयर्स कोष में दान देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।’’
आयकर से छूट का लाभ उठाना सरल
एकेएम ग्लोबल के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है क्योंकि कई कर्मचारियों के मन में इस बारे में भ्रम था कि पीएम केयर्स में दिए गए दान के एवज में उन्हें आयकर से छूट का लाभ कैसे मिलेगा। इस स्पष्टीकरण के जरिए आयकर से छूट का लाभ उठाना सरल कर दिया है।’’