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जरा भी मुश्किल नहीं है ई-रिटर्न भरना

Mon, 01 Jul 2013 05:27 PM IST
सीए बिमल जैन
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देश में ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है।
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इसके अलावा सरकार ने भी पांच लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले आय करदाताओं के लिए ऑनलाइन रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है।

इससे अबतक ऑनलाइन रिटर्न से दूर रहने वाले लोग कुछ असमंजस में हैं, पर उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं।

ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग काफी आसान है। निर्धारित चरणों (स्टेप्स) का पालन करते हुए घंटे भर से भी कम में ई-रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

स्टेप 1
यदि आपने अबतक ऑनलाइन रिटर्न के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया है, तो आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपका पैन नंबर यूजर आईडी के रूप में इस्तेमाल होगा।

स्टेप 2
डाउनलोड मेन्यू में जाकर अपने ऊपर लागू होने वाले आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड करें।

इस साल ज्यादातर आयकर दाताओं को आईटीआर-2 फॉर्म डाउनलोड करना होगा, क्योंकि 5,000 रुपये से ज्यादा आयकर मुक्त आय होने पर इस बार सहज (आईटीआर-1) एक नहीं भरा जा सकेगा।
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स्टेप 3
एक्सेल फार्मेट में फॉर्म डाउनलोड करने के बाद नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 में दिए गए विवरणों को यथास्थान भर दें।

स्टेप 4
इसके बाद वैलिडेट 'की' को क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को वैलिडेट करना होगा, जिसके बाद एक एक्सएमएल शीट जेनरेट होकर आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाएगी।

स्टेप 5
आयकर ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर आपको आकलन वर्ष 2013-14 व उचित आईटीआर फॉर्म चुन कर अपरोक्त एक्सएमएल फाइल को अपलोड करना होगा।

इसके बाद आपके सामने डिजिटल सिग्नेचर (डीएस) का विकल्प आएगा। यदि आपके पास अपना डीएस है तो हां विकल्प चुनें अन्यथा नहीं विकल्प को क्लिक करें।

स्टेप 6
प्रक्रिया ठीक ढंग से पूरी होने पर सफलतापूर्वक रिटर्न दाखिल होने का मैसेज फ्लैश करेगा। आप इसकी पुष्टि अपना ई-मेल चेक करके कर सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मेल आईडी पर आईटीआर-5 वेरिफिकेशन भेजा गया है या नहीं।

स्टेप 7
इसके बाद ई-रिटर्न भरने के 120 दिन के भीतर आपको अपने आईटीआर-5 का प्रिंटआउट निकाल कर उसपर नीली स्याही से दस्तखत करके इसे साधारण डाक द्वारा बंगलूरू स्थित आयकर विभाग के सीपीसी केंद्र को भेजना होगा, जिसका पता है- आयकर विभाग सीपीसी, पोस्ट बैग नंबर-1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बंगलूरू- 560100
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स्टेप 8
यदि आपको आयकर विभाग की ओर से कोई एकनॉलेजमेंट नहीं मिलता, तो अपना फॉर्म दोबारा भेजें।

फॉर्म भेजने के लिए किसी कोरियर कंपनी की सेवा का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सीपीसी में कोरियर स्वीकार नहीं किए जाते हैं। हालांकि स्पीड पोस्ट को स्वीकार किया जाता है।

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