बच्चे नहीं ले सकेंगे लोन
ईटी की खबर के मुताबिक नए अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद अगर बच्चे किसी चैरिटेबिल संस्था से अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहेंगे तो वो उनको नहीं मिलेगा। अब छात्रों को या तो अपने नजदीकी रिश्तेदारों अथवा बैंक से ही पढ़ाई करने के लोन मिल सकेगा।
छोटे कारोबारियों को होगी परेशानी
इस अध्यादेश से सबसे ज्यादा छोटे कारोबारियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह लोग बैंकों के बजाए अन्य जगह से लोन लेकर के अपना व्यापार करते हैं।
जब्त होगी संपत्ति
अध्यादेश के अनुसार बैंकों या फिर अन्य तरीकों से पैसा जमा करने, उधार लेने पर ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही उनको जेल भी जाना पड़ सकता है।