निष्क्रिय खातों से भी निकाल सकेंगे पैसा
अगर कोई कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 3 वर्षों तक पैसा नहीं निकालता है या उसे ट्रांसफर करने के लिए कोई अर्जी दाखिल नहीं करता है तो 3 साल के बाद वो खाता अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे खातों को इन-ऑपरेटिव पीएफ अकाउंट यानी निष्क्रिय पीएफ खाता कहा जाता है।
ईपीएफओ के पास निष्क्रिय खातों में लगभग 27,000 करोड़ रुपये जमा हैं। साल 2016 में ऐसे खातों की पहचान करने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी, जिसने देशभर में ऐसे 42 हजार करोड़ खातों की पहचान की थी जो निष्क्रिय हैं यानी उन खातों से पिछले तीन सालों में कोई भी लेन-देन नहीं हुआ है।
कैसे निकाल सकते हैं निष्क्रिय पीएफ खातों से पैसा
इसके लिए आपको एक छोटी सी प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट https://epfindia.gov.in खोलें। (यह साइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है।) इसके बाद बाईं तरफ 'हमारी सेवाएं (Our services)' में 'कर्मचारियों के लिए (For employees) का विकल्प चुनें।
बटन को दबाते ही आपके सामने सेवाएं (Services) नाम से एक नया टैब खुलेगा। उसमें सबसे नीचे निष्क्रिय खाता हेल्पडेस्क (Inoperative A/c Helpdesk) का विकल्प आएगा। इस विकल्प पर बटन दबाते ही एक नय पेज खुलेगा। अब पेज पर आपको तीन तरह के विकल्प मिलेंगे, उसमें बीच वाले विकल्प 'First time user Click here to Proceed' को चुनें।
इस विकल्प पर बटन दबाते ही आपके सामने एक मैसेज बॉक्स खुलकर आएगा, जिसमें आपको अधिकतम एक हजार शब्दों में अपनी परेशानी लिखनी है। इसमें आप बता सकते हैं कि आपका पीएफ खाता कितना पुराना है और क्या परेशानी है।
अब अगला बटन दबाएं, जिसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी, जिसमें आप अपने खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई यहीं जानकारी आपके खाते को ढूंढने में मदद करेगी।
इसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक पिन आएगा, जिसपर क्लिक करते ही आपके पास एक आईडी भेजी जाएगी। इसी आईडी के जरिए आप अपने खाते की मौजूदा स्थिति के बारे में जान सकते हैं।