इस साल मार्च के बाद आपका पैन कार्ड रद्दी हो सकता है। पैन कार्ड बेकार होने के बाद आप किसी भी तरह का आयकर से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 31 मार्च से पहले-पहले आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना होगा।
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभी 30 जून तक की डेडलाइन दी हुई है। अगर केंद्र सरकार आधार को बैंक व अन्य अकाउंट्स से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाती है, तो इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं।
हालांकि अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक कर लिया है तो फिर किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए आयकर विभाग की तरफ से जारी सेवाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी।