कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत पेंशन पाने की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर सकता है। ईपीएफओ इस प्रस्ताव पर बृहस्पतिवार को होनी वाली केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में विचार करेगा।
मौजूदा समय में ईपीएस-95 के तहत आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 58 साल की उम्र तक पेंशन योजना में अंशदान कर सकते हैं और इसके बाद वे पेंशन पाने का दावा कर सकते हैं।
पेंशन कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) ने पेंशन पाने की आयु सीमा बढ़ाकर 60 साल करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि बीमांकिक को उन लोगों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक मॉडल तैयार करना चाहिए जो 60 साल की उम्र में पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं।