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जुलाई से पैन कार्ड बनवाने, रिटर्न फाइल करने लिए आधार जरूरी, जारी हुई अधिसूचना

Wed, 05 Apr 2017 07:25 PM IST
amarujala.com, Submitted By : अनंत पालीवाल
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1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरूरी हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले सरकार ने आधार को जरूरी करने की घोषणा वित्त विधेयक में की थी।
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संसद द्वारा विधेयक के पास हो जाने के बाद अब वित्त मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि लोगों को पैन कार्ड से आधार को लिंक करने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने में आ रही है ये दिक्कतें

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। इससे सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के पूरी तरह से लागू होने में देरी हो सकती है। पैन कार्ड में जहां लोगों को अपना पूरा नाम देना पड़ता है, वहीं आधार में लोग पूरा नाम देने के बजाए छोटे नाम से भी कार्ड बनवा लेते हैं। इससे लोगों को कार्ड लिंक कराने में परेशानी हो रही है, क्योंकि आधार कार्ड में वो ही नाम होना चाहिए जो पैन कार्ड में है। 
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31 दिसंबर के बाद अमान्य हो जाएगा आधार कार्ड

सरकार द्वारा प्रस्तावित नए फाइनेंशियल बिल के मुताबिक जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उसे 31 दिसंबर के बाद अमान्य कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी करदाताओं के पास आयकर रिटर्न भरने के लिए एक पैन नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा जो छात्र टैक्स के दायरे में नहीं आते उनके लिए ये पहचान का सबूत भी है। 

सरकार का कहना है कुछ पैन कार्ड धोखाधड़ी से बनाए गए हैं जिसकी जांच यूनीक आइडेंटिटी नंबर से हो सकती है। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भविष्य में किसी व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड ही काफी होगा।

उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स रिटर्न के साथ आधार संख्या प्रस्तुत करता है, तो यह स्पष्ट होगा कि यह नकली पैन नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका बॉयोमीट्रिक आधार के साथ जुड़ा हुआ है। 
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