आयकर विभाग ने कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी के लिए पैन से आधार को जोड़ना अनिवार्य होगा। विभाग ने रविवार को एक सार्वजनिक संदेश में इसका एलान किया।
समयावधि समाप्त होने से एक पखवाड़े पहले जारी संदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बेहतर कल के निर्माण और बिना बाधा आयकर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन को आधार से लिंक कराएं। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बढ़ा कर 31 दिसंबर कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण आधार योजना को जायज ठहराते हुए कहा था कि आयकर रिटर्न भरने और परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य होगी। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) के मुताबिक, 1 जुलाई, 2017 तक पैन रखने वाले सभी लोग आधार पाने के हकदार हैं और उन्हें अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को बताना होगा।