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भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर होगी 3 साल की सजा, सरकार ने किया प्रावधान

Tue, 21 Mar 2017 09:11 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं से किसी भी तरह की धोखाधड़ी निकट भविष्य में बेहद भारी पडने वाली है। ऐसा करने पर अब न सिर्फ विज्ञापन करने वाले सैलिब्रिटी को बल्कि विज्ञापन को छापने-प्रसारण करने वाले माध्यमों के जिम्मेदार लोगों और वस्तु के उपभोक्ता को जेल की हवा खानी होगी।
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इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही नया उपभोक्ता संरक्षण बिल संसद में पेश करने जा रही है। इस बिल का न सिर्फ मसौदा तैयार हो गया है, बल्कि इसे कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की अंतिम तैयारी भी कर ली गई है। 

सेलिब्रिटी भी आएगा दायरे में

उपभोक्ता मामलों मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में बताया कि विस्तृत बातचीत के बाद नया उपभोक्ता संरक्षण बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया है। बिल में खराब गुणवत्ता, भ्रामक विज्ञापन सहित उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष धोखाधड़ी से निपटने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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मसलन भ्रामक विज्ञापन मामले में विज्ञापन करने वाले सैलिब्रिटी ही नहीं ऐसे विज्ञापनों को छापने-दिखाने वाले माध्यमों, ऐसे वस्तुओं का उत्पान करने वाले निर्माताओं के खिलाफ जेल के साथ-साथ भारी जुर्माने का प्रावधान है।

इसके अलावा नए प्रावधान के मुताबिक अगर संबंधित लॉट का एक उत्पाद खराब है तो उस लॉट के सभी उत्पाद को खराब माना जाएगा। 
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खरीदने से पहले भी मिलेगा शिकायत का अधिकार

प्रतीकात्मक तस्वीर
उपभोक्ताओं को सिर्फ सामान खरीदने के बाद ही नहीं बल्कि खरीदने से पहले, जांचने के दौरान और खरीदने के बाद तीनों ही स्थिति में शिकायत का अधिकार होगा। 

इससे पहले सांसद उदय प्रताप सिंह ने उपभोक्ता के हितों से जुड़े कानून को बेहद कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि चूंकि जुर्माने की राशि बेहद कम है, इसलिए हाल ही में एक कंपनी ने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करने का दुस्साहस किया।
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