वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से अब तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए अच्छी खबर है। 100 रुपये रोज लेट फीस की जगह केवल 500 रुपये फिक्स लेट फीस के साथ जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वो लोग भी रिटर्न भर सकते है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त कर लिया है।
पहले रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के एक माह के भीतर ही रिटर्न जमा करने की सुविधा थी, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इसमें राहत प्रदान की है। जुलाई से सितंबर तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का व्यापारियों के सामने यह बेहतर मौका है।
इसमें व्यापारी शून्य रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। देरी से रिटर्न पर 500 रुपये और कुछ मामलों में 250 रुपये ही लेट फीस ली जाएगी और शेष पर माफ रहेगी, जबकि पहले ये 100 रुपये रोज थी।