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राहत की खबर: अब 500 रुपये लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न

Wed, 15 Jul 2020 12:17 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • राहत: 100 रुपये प्रतिदिन लेट फीस की जगह अब 500 रुपये फिक्स लेट फीस
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जीएसटी
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विस्तार
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से अब तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए अच्छी खबर है। 100 रुपये रोज लेट फीस की जगह केवल 500 रुपये फिक्स लेट फीस के साथ जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वो लोग भी रिटर्न भर सकते है, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त कर लिया है। 

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पहले रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के एक माह के भीतर ही रिटर्न जमा करने की सुविधा थी, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इसमें राहत प्रदान की है। जुलाई से सितंबर तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का व्यापारियों के सामने यह बेहतर मौका है। 


इसमें व्यापारी शून्य रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। देरी से रिटर्न पर 500 रुपये और कुछ मामलों में 250 रुपये ही लेट फीस ली जाएगी और शेष पर माफ रहेगी, जबकि पहले ये 100 रुपये रोज थी।

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मैसेज भेज कर भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं

सीजीएसटी के आयुक्त लल्लन कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में जिनका व्यापार नहीं चला है और न ही उत्पादन हुआ है। वो शून्य का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने सरल नियम बनाया है कि केवल जीएसटीएन नंबर डाल कर शून्य (NIL) लिख कर 14409 पर मैसेज करना होगा और उनका रिटर्न फाइल हो जाएगा। इसके लिए लॉगिन आईडी या किसी सलाहकार की भी आवश्यकता नहीं है।

एसएमएस के माध्यम से रिटर्न फाइल करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से जीएसटीएन नंबर एवं अवधि डालना है और 14409 पर मैसेज भेजना है उनका रिटर्न फाइल हो जाएगा, यह सुविधा साधारण मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

जमा कराएं रिटर्न

सीजीएसटी के आयुक्त लल्लन कुमार ने बताया कि सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने वालों को राहत प्रदान की गयी है। अब तक जिन व्यापारियों ने किसी कारणवश रिटर्न फाइल नहीं किया है वह अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। 

समस्या हो तो यहां करें संपर्क

योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय माल एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 113/4, संजय प्लेस, आगरा-282002 एवं फोन नंबर 0562-2521185, 0562-2850292 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
 
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