जेके सीमेंट को अधिकारियों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के अपने संयंत्रों के अलावा गुजरात में नए परियोजना स्थल पर भी परिचालन शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
आंशिक रूप से शुरू किया गया परिचालन
जेके सीमेंट ने शनिवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के बाद परिचालन आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया है, या शुरू किया जा रहा है।
कंपनी ने किए सभी जरूरी सुरक्षा उपाय
कंपनी ने कहा कि उसने अपने कार्यालय के कर्मचारियों या कारखानों के कामगारों के लिए कोविड-19 को रोकने से संबंधित सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए हैं। साथ ही कंपनी समय-समय पर प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन करेगी।
23 मार्च को बंद किया था परिचालन
कंपनी ने 23 मार्च को राजस्थान के निम्बाहेड़ा, मंगरोल और गोटन, हरियाणा के झरली, मध्य प्रदेश के कटनी और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित अपने कारखानों तथा कार्यालय स्थलों पर परिचालन बंद कर दिया था।
ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें
मालूम हो कि कोरोना महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रियायत देते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत दी। हालांकि शनिवार को अपने पूर्ववर्ती आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत है जबकि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, 'ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में, सभी अलग-अलग दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।'
बाजार/ बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए जरूरी सामान की डिलीवरी जारी रहेगी। इस बात को दोबारा साफ किया जाता है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं
कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक दिशा-निर्देश जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी।