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ED: फेमा के तहत 3.94 करोड़ रुपये जब्त, धनशोधन मामले में पूर्व आईटी अधिकारी समेत तीन ईडी हिरासत में भेजे गए

Fri, 14 Jul 2023 09:04 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ED Action: ईडी ने फेमा 1999 की धारा 37ए के तहत पिजन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 3.94 करोड़ रुपये जब्त किए। उधर, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 263 करोड़ रुपये के कथित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को एक पूर्व आयकर अधिकारी और दो अन्य को 24 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
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प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : amar ujala
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ईडी ने फेमा 1999 की धारा 37ए के तहत पिजन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 3.94 करोड़ रुपये जब्त किए। जांच में पता चला कि उक्त इकाई का स्वामित्व और नियंत्रण चीनी नागरिकों की ओर से किया गया था और विज्ञापन खर्च के बहाने कंपनी से 82.72 करोड़ रुपये की राशि चीन और हांगकांग भेजी गई। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने बताया कि मामले में कुल 12.25 करोड़ रुपये जब्त किए गए।

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उधर, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 263 करोड़ रुपये के कथित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को एक पूर्व आयकर अधिकारी और दो अन्य को 24 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। पूर्व आयकर अधिकारी तानाजी अधिकारी और कारोबारी भूषण पाटिल व राजेश शेट्टी को दिन में गिरफ्तारी के बाद विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने कहा कि दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट संकेत मिलता है कि आरोपी अपराध से अर्जित धन जुटाने में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि कथित तौर पर जो धनशोधन किया गया है वह राष्ट्र की संपत्ति है। अदालत ने तीनों को 24 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

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