जानकारी को कर सकते हैं मॉडीफाई
फॉर्म सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 15 दिन तक आप अपनी डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं। आप अपने वोटर आईडी कार्ड आवेदन का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं।
एक माह में मिलेगा वोटर आई-डी कार्ड
जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आपके घर पर आएगा और जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया है उनको चेक करेगा और इन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को वैरिफाई करने के लिए ले जाएगा। इसके बाद एक माह के अंदर पोस्ट द्वारा आपके घर पर वोटर आई-डी कार्ड पहुंच जाएगा।
इन डॉक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड
वोटर आई-डी कार्ड के लिए आपको एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोन/पानी/बिजली/गैस का बिल, इनकम टैक्स का फॉर्म 16 आदि में से किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
बदलवा सकते हैं अपना पता
अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है, लेकिन आप उस जगह पर रहते नहीं है तो भी आप नए पते पर इसका बदलाव करा सकते हैं। ऐसा होने से आपको केवल वोट देने के लिए अपने मूल स्थान पर नहीं जाना होगा। चुनाव आयोग ने खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों को यह राहत दी है, जिसके कारण अब उन्हें वोट डालने के लिए छुट्टी लेकर के नहीं जाना पड़ेगा।
मतदाता सूची में देख सकते हैं अपना नाम
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन पहले कभी वोट दिया है तो अपने नाम को मतदाता सूची में भी देख सकते हैं। https://electoralsearch.in/##resultArea पर जाकर के ऐसा किया जा सकता है। इसमें केवल आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राज्य और शहर की जानकारी देनी होगी।