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RBI: सभी बैंक, वित्तीय कंपनियां और अन्य विनियमित संस्था 1 मई से प्रवाह पोर्टल का उपयोग करें, आरबीआई का निर्देश

Tue, 29 Apr 2025 11:55 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 मई, 2025 से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन से जुड़ा कोई भी आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करने को कहा है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं।
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भारतीय रिजर्व बैंक। - फोटो : istock
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विस्तार
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 मई, 2025 से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन से जुड़ा कोई भी आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करने को कहा है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में, आरबीआई ने कहा, "01 मई, 2025 से, विनियमित संस्थाओं को पोर्टल में पहले से उपलब्ध आवेदन पत्रों का उपयोग करके रिजर्व बैंक को नियामक प्राधिकरण, लाइसेंस, अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।"

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इसने यह भी कहा, "सभी विनियमित संस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। पोर्टल तक पहुँचने, आवेदन जमा करने और ट्रैकिंग आदि से संबंधित निर्देश पोर्टल पर ही उपलब्ध हैं।" प्रवाह का मतलब है नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच। यह आरबीआई की ओर से 28 मई, 2024 को लॉन्च किया गया एक सुरक्षित, वेब-आधारित पोर्टल है। PRAVAAH (Platform for Regulatory Application, Validation, and Authorisation) का उद्देश्य एक एकल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। जहां व्यक्ति और कंपनियां आरबीआई से विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकें।
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अपने लॉन्च के बाद से, PRAVAAH को लगभग 4,000 आवेदन और अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि, आरबीआई ने देखा कि कुछ बैंक और वित्तीय कंपनियाँ अभी भी पोर्टल के बाहर पुराने तरीकों का उपयोग करके आवेदन जमा कर रही थीं। तेज प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, आरबीआई ने अब सभी विनियमित संस्थाओं के लिए केवल PRAVAAH पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।

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यह नियम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित), प्राथमिक डीलरों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और क्रेडिट सूचना कंपनियों पर लागू होता है।

PRAVAAH पोर्टल सभी आवश्यक आवेदन फॉर्म प्रदान करता है। उपयोगकर्ता प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे अपने आवेदन जमा करने और ट्रैक करने के निर्देश आसानी से पा सकते हैं। आरबीआई ने अलग से सहायता के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) की सूची और वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।

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