फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pulse Storage: अरहर और उड़द दाल की भंडारण सीमा बढ़ी, जानिए अब कब तक और कितना कर सकते हैं स्टोर

Wed, 08 Nov 2023 07:30 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सरकार ने 31 अक्तूूबर तक प्रभावी भंडारण सीमा को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अब बड़े व्यापारी 50 के बजाय 200 टन तक का भंडारण कर सकेंगे। वहीं, खुदरा व्यापारियों के लिए अरहर और उड़द की यह सीमा पांच टन होगी।
विज्ञापन
दाल - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्र सरकार ने उड़द और अरहर दाल की भंडारण सीमा और बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें बड़े मिलर, रिटेल विक्रेता और डिपो के अलावा आयातकों को राहत दी गई है, जिनके लिए भंडारण की समय सीमा बढ़ाई गई है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, संशोधित भंडारण सीमा तुरंत लागू हो गई है।

विज्ञापन


31 दिसंबर तक बढ़ाई सीमा
सरकार ने 31 अक्तूूबर तक प्रभावी भंडारण सीमा को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अब बड़े व्यापारी 50 के बजाय 200 टन तक का भंडारण कर सकेंगे। वहीं, खुदरा व्यापारियों के लिए अरहर और उड़द की यह सीमा पांच टन होगी। बड़ी फूड चेन वाले सभी आउटलेट दोनों दालों का पांच टन तक प्रत्येक का भंडारण रख सकेंगे।

डिपो पर अब 200 टन दाल रखी जा सकेगी। मिल मालिक पिछले तीन महीने का उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 25 फीसदी दोनों में से जो ज्यादा हो रख सकेंगे। सरकार ने 25 सितंबर को ही भंडारण सीमा घटाई थी। इसमें डिपो और बड़ी चेन के लिए इसे 50 टन रखा गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें