PFRDA: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। यह नियामकीय परिवर्तन ग्राहकों को T+0 सेटलमेंट की सुविधा देगा।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। यह नियामकीय परिवर्तन T+0 सेटलमेंट की अनुमति देगा। पीएफआरडीए का यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त एनपीएस योगदान उसी दिन इन्वेस्ट करें। इससे एनपीएस उपभोक्ताओं को उसी दिन एनएवी (नेट एसेट वैल्यू) का लाभ मिलेगा।
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पहले, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान अगले दिन (टी + 1) पर निवेश किए जाते थे। संशोधित दिशानिर्देश सुबह 11 बजे तक प्राप्त डी-रेमिट योगदान तक भी विस्तारित हैं, जिसे अब उसी दिन निवेश किया जाएगा। पीएफआरडीए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) ने नोडल कार्यालयों और ईएनपीएस के लिए एनपीएस ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे ग्राहकों को तुरंत लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन नई समय-सीमाओं का पालन करें।