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NCLT: एनसीएलटी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को शेयर बाजारों से हटने की दी मंजूरी, जानें डिटेल्स

Wed, 21 Aug 2024 03:36 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

NCLT: एनसीएलटी ने मौखिक आदेश में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों को बाजार से हटाने की व्यवस्था से जुड़ी योजना को मंजूरी दे दी। व्यवस्था के तहत आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (आईएसईसी) के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 शेयर के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे।
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आईसीआईसीआई बैंक - फोटो : amarujala.com
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विस्तार
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राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर बाजारों से हटने के आवेदन को बुधवार को मंजूरी दे दी और अल्पांश शेयरधारकों की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया।

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एनसीएलटी ने मौखिक आदेश में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों को बाजार से हटाने की व्यवस्था से जुड़ी योजना को मंजूरी दे दी। व्यवस्था के तहत आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (आईएसईसी) के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 शेयर के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे।

अदालत ने अल्पांश शेयरधारकों क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। क्वांटम म्यूचुअल फंड के पास 0.08 प्रतिशत शेयर और मनु ऋषि गुप्ता के पास 0.002 प्रतिशत शेयर हैं। इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की इस योजना का विरोध किया था। इस योजना को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 93.8 प्रतिशत शेयरधारकों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।
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शेयर बाजारों से हटने के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन जाएगी। यह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रवर्तित है। इस बीच, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बुधवार को बताया कि उसने 69.82 लाख रुपये का भुगतान कर नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को सेबी के साथ सुलझा लिया है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों की पुस्तकों और रिकॉर्ड के निरीक्षण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) को एक निपटान आवेदन प्रस्तुत किया गया।

ये टिप्पणियां मुख्य रूप से एक मर्चेंट बैंकर के रूप में कंपनी  की ओर से अपनाई जाने वाली उचित परिश्रम प्रक्रिया से जुड़ी थीं। कंपनी सूचना के अनुसार, उसने सेबी के कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न किसी भी लंबी कार्यवाही से बचने के लिए उपर्युक्त मामले के संबंध में निपटान विनियमों के तहत निपटान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। भुगतान के बाद सेबी द्वारा पारित 20 अगस्त 2024 का निपटान आदेश कंपनी को उसी दिन मिल गया।

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