मोदी सरकार हवाई सफर करने वालों के लिए नई सौगात लेकर आई है। नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू ने मीडिया से बात करते हुए हवाई यात्रा के नियमों में नए सुधारों की जानकारी दी।
राजू के मुताबिक हवाई टिकट को रद्द करने की फीस बेस फेयर ज्यादा नहीं होगी। अगर यात्रियों से कीमत से ज्यादा राशि ली गई है तो एयरलाइन उन्हें वापस करेगी।
अच्छी बात ये है कि इन नए नियमों को महीने भर के भीतर ही लागू किया जाना है।
नए नियमों के तहत ओवर बुकिंग के चलते यात्रियों को हवाई जहाज में बोर्डिंग नहीं मिलती है तो उन्हें 20 हजार देने होंगे। लेकिन ये यात्री पर ही निर्भर करेगा कि वो पैसे वापस लेगा या एयरलाइन के पास ही बकाया पैसा छोड़ देगा।
स्पेशल और प्रोमो फेयर समेत सभी प्रकार के किरायों पर रिफंड लागू होगा।
अगर टिकट ऑनलाइन पोर्टल या एजेंट के जरिए बुक किया गया है तो रिफंड की सूरत में एयरलाइन को 15 दिन में भुगतान करना होगा।
15 किलोग्राम के सामान के आलावा अगर वजन ले जाना चाहते हैं तो पांच किलो तक 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा।
अगर उड़ान के समय से 24 घंटे के भीतर फ्लाइट रद्द होती है तो यात्रियों को मुआवजे की रकम 10 हजार रुपए तक मिल सकती हैं।
राजू ने कहा कि शारीरिक रुप से अक्षम लोगों के लिए भी हवाई यात्रा के नियमों बदलाव किए जा रहे हैं।