केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही दुकानों, मॉल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को साल भर खुला रखने की इजाजत देने वाला कानून लाने पर विचार करेगा। इस कानून के तहत दुकानदार, मॉल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान अपनी सुविधा के मुताबिक कार्य अवधि तय कर सकेंगे।
मॉडल कानून में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ रात की पाली में काम करने की इजाजत दी जाएगी। कानून में कर्मचारियों के लिए बेहतर पेयजल सुविधा, कैंटीन, प्राथमिक उपचार, शौचालय और क्रेच की सुविधा का प्रावधान किया जाएगा।
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल मॉडल शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट (रेग्यूलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज), बिल 2016 पर विचार करेगा। इस कानून को संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। श्रम मंत्रालय की ओर से लाए जा रहे प्रस्ताव के मुताबिक इस मॉडल कानून को जरूरत और थोड़े बहुत बदलाव के साथ राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ज्यादा देर तक खोलने पर ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।