Mahadev Betting App: मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार 30वें कुर्ला कोर्ट के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 420 (धोखाधड़ी), 120-बी (षडयंत्र), आईटी एक्ट (साइबर आतंकवाद) और गेंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपितों ने करीब 15,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
मुंबई पुलिस ने करीब 15000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में महादेव बेटिंग एप के प्रमोटर समेत 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। माटुंगा पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार मंगलवार को एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और प्रमुख आरोपी रवि उप्पल और शुभम सोनी व अन्य के खिलाफ 2019 से धोखाधड़ी करने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार 30वें कुर्ला कोर्ट के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 420(धोखाधड़ी), 120-बी(षडयंत्र), आईटी एक्ट (साइबर आतंकवाद) और गेंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपितों ने करीब 15,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि फॉरेंसिक विश्लेषण और एक कैश कुरियर के बयान से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एजेंसी के अनुसार महादेव बेटिंग एप के प्रमोटर्स छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अब तक 508 करोड़ रुपये दे चुके हैं। एजेंसी ने कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है।
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बाद में भाजपा ने एक शुभम सोनी का एक वीडियो जारी जारी किया जिसमें वह कह रहा है कि वह एप का मालिक था और उसके पास छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपये देने के प्रमाण हैं। बीते 5 नवंबर को केंद्र ने एक आधिकारिक बयान में बताया था कि ईडी के अनुरोध पर महादेव बेटिंग एप और रेड्डीयन्नाप्रेस्टोप्रो समेत 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। यह कदम छत्तीसगढ़ में महादेव एप और अवैध बेटिंग एप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी के छापों के बाद उठाया गया।