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नोटबंदी के बाद से अब तक 42 संपत्तियों को किया जब्त:आयकर विभाग

Mon, 30 Jan 2017 09:27 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
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income tax department
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नोटबंदी के बाद कालाधन रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसने हाल ही में लागू बेनामी लेन-देन कानून के तहत अब तक 87 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जबकि 42 मामलों में करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
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इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने और सात साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। पिछले साल आठ नवंबर को घोषित नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर दूसरों के खाते में कालाधन जमा करने को लेकर लोगों को चेतावनी दी थी।

उसने कहा कि ऐसी कोई भी हरकत बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून, 1988 के तहत आपराधिक जुर्म के दायरे में आएगी।  This is the first crackdown by Income Tax department on Benami transactions after #DeMonetisation. https://t.co/PB0akqz05A — ANI (@ANI_news) January 30, 2017
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कानून चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू

नोटबंदी - फोटो : self
यह कानून चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है और इसे एक नवंबर 2016 से लागू किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गहन जांच के बाद आयकर विभाग ने अब तक 87 नोटिस जारी किए हैं और 42 संपत्तियों को जब्त किया है।

आयकर विभाग बेनामी कानून को देश में लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।

अधिकारियों ने बताया कि नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग ने देशभर में काले धन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 5,343 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है जबकि उसने 114 रुपये की नई करेंसी नोट जब्त की है। 
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