आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी सात आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। छोटे व मध्यम करदाताओं की ओर से दाखिल किए जाने वाले आईटीआर फॉर्म 1 और 4 को 29 अप्रैल को जारी किया गया था। ट्रस्टों और धर्मार्थ संस्थानों की ओर से दाखिल किए जाने वाले आईटीआर-7 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था।
आईटीआर-1 और 4 में शेयरों की कमाई से पूंजीगत लाभ
इस बार कुछ फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। आईटीआर-1 और 4 में शेयरों की कमाई से पूंजीगत लाभ की जानकारी देना है। अब वेतनभोगी व्यक्ति और अनुमानित कराधान योजना के तहत आने वाले वे लोग, जिनका एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) है, क्रमशः आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दाखिल कर सकेंगे। पहले इनको आईटीआर-2 दाखिल करना होता था।
31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना होगा
व्यक्तिगत और जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है उनको 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना होगा।