आयकर विभाग जल्द ही ऐसे करदाताओं को राहत दे सकता है, जिनके केस उनके यहां चार साल से ज्यादा समय से चल रहे हैं। इस बारे में केंद्र सरकार पांच जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा कर सकती है।
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, फिलहाल आयकर विभाग एक लाख रुपये से कम वाले चार साल पुराने केस को दोबारा से खोल सकता है। वहीं एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि वाले छह साल पुराने केस खोले जा सकते हैं। वहीं जिन मामलों में विदेशी संपत्ति जुड़ी होती है, उन केस को 15 साल तक खोला जा सकता है।
नया नियम लागू होने के बाद आम टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। हालांकि टैक्स में बड़ी धोखाधड़ी करने वालों के लिए छह साल तक की समय सीमा बनी रहेगी। इस नए नियम से टैक्सपेयर्स को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही डिपार्टमेंट के ऊपर से भी भार कम होगा।
इसको लेकर के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है, जिस पर केंद्र सरकार बजट के दौरान घोषणा कर सकती है। इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जिनके केस आयकर विभाग ने दोबारा से खोल लिए हैं।