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खुशखबरः जीएसटी कटौती का नहीं मिला लाभ तो फोन कर कीजिए कंपनियों के खिलाफ शिकायत

Mon, 27 Aug 2018 05:09 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कटौती का लाभ ग्राहकों को न देने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए उपभोक्ताओं को उत्साहित करने को लेकर नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (एनएए) ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है। हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 उपभोक्ताओं को शिकायत दाखिल करने में मदद करेगा, जानकारी प्रदान करेगा तथा जीएसटी कानून के तहत प्रॉफिटियरिंग से संबंधित सवालों के जवाब देगा।

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एनएए की वेबसाइट पर नवीनतम पोस्ट के मुताबिक, उपभोक्ता सभी कार्य दिवस पर सुबह 9.30 से दोपहर एक बजे तक तथा दोपहर 1.30 बजे से शाम छह बजे तक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
पोस्ट के मुताबिक, प्रॉफिटियरिंग के खिलाफ शिकायतों के पंजीकरण से संबंधित तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एनएए ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है। एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी परिषद कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में कई बार कटौती कर चुका है। 
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उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 28 फीसदी के उच्चतम स्लैब को भी पुनर्गठित किया गया है। अब तक पर्याप्त संख्या में जीएसटी प्रॉफिटियरिंग से संबंधित शिकायतें नहीं आने के मद्देनजर, एनएए ने शिकायत दाखिल करने को लेकर उपभोक्ताओं को उत्साहित करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया। उपभोक्ता एनएए वेबसाइट पर प्रॉफिटियरिंग शिकायत दाखिल कर सकता है। 

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