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CBDT: ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो कारोबार से टीडीएस के रूप में सरकार ने 700 करोड़ रुपये जुटाए, जानें विवरण

Tue, 10 Oct 2023 07:02 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

CBDT: नई ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था लागू होने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 600 करोड़ रुपये (स्रोत पर कर कटौती के तहत, टीडीएस) कर के रूप में एकत्र किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, पिछले साल एक अप्रैल को क्रिप्टो पर कर व्यवस्था की शुरुआत होने के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टीडीएस के रूप में 105 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
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टीडीएस - फोटो : iStock
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विस्तार
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए नई टीडीएस व्यवस्था लागू होने के बाद से सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 700 करोड़ रुपये से अधिक का कर संग्रह किया है।

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उन्होंने बताया कि नई ऑनलाइन गेमिंग व्यवस्था लागू होने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 600 करोड़ रुपये (स्रोत पर कर कटौती के तहत, टीडीएस) कर के रूप में एकत्र किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, पिछले साल एक अप्रैल को क्रिप्टो पर कर व्यवस्था की शुरुआत होने के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टीडीएस के रूप में 105 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

गुप्ता ने यहां संवाददाताओं से कहा, "वित्त अधिनियम 2023 ने 1 अप्रैल, 2023 से आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए जोड़ा है, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को व्यक्ति के उपयोगकर्ता खाते में शुद्ध जीत पर आयकर (टीडीएस) काटना अनिवार्य करती है। निकासी के समय और साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत में कर कटौती की आवश्यकता होती है।"
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इसी तरह, 1 अप्रैल, 2023 से आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों या क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय 18 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। ऐसी आय कर योग्य होगी, भले ही करदाताओं की कुल आय 2.50 लाख रुपये की सीमा सीमा से नीचे हो और कर योग्य राशि की गणना करते समय अधिग्रहण की लागत के अलावा किसी अन्य कटौती की अनुमति न हो। 
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करदाता को इन दो क्षेत्रों ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो व्यापार-से होने वाली कमाई को भी अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए दिखाना होगा।

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