फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

HDFC Bank: एचडीएफसी समूह यस और इंडसइंड समेत चार बैंकों में 9.5% हिस्सेदारी खरीदेगा, आरबीआई ने दी मंजूरी

Tue, 06 Feb 2024 11:35 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

HDFC Bank: एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि इंडसइंड बैंक में 9.5 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने की आरबीआई की मंजूरी केवल एचडीएफसी बैंक पर लागू नहीं होती है, बल्कि पूरे एचडीएफसी बैंक समूह पर लागू होती है।
 
विज्ञापन
एचडीएफसी बैंक। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एचडीएफसी बैंक को यस बैंक में 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। यस बैंक ने फाइलिंग में कहा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि यस बैंक लिमिटेड ("बैंक") को 5 फरवरी, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") से एक सूचना मिली है, कि उसने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ("आवेदक") को बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों के 9.50% तक की कुल होल्डिंग प्राप्त करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।" नियामकीय अनुपालन और बाजार की गतिशीलता पर विचार करने के बाद आरबीआई की ओर से यह मंजूरी दी गई है। 

विज्ञापन


वहीं, एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि इंडसइंड बैंक में 9.5 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने की आरबीआई की मंजूरी केवल एचडीएफसी बैंक पर लागू नहीं होती है, बल्कि पूरे एचडीएफसी बैंक समूह पर लागू होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक समूह को इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक में 9.50 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दी है। बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी), एचडीएफसी एर्गो और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की ओर से किए गए निवेश के लिए दी गई है।
विज्ञापन


आरबीआई की ओर से दी गई यह मंजूरी एक वर्ष के लिए वैध है और यदि एचडीएफसी बैंक उस अवधि के भीतर शेयरधारिता का अधिग्रहण करने में विफल रहता है, तो यह अनुमोदन रद्द कर दिया जाएगा। आरबीआई की मंजूरी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों, आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन और 16 जनवरी, 2023 को बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण और होल्डिंग से जुड़े दिशानिर्देशों, फेमा, सेबी नियमों और अन्य लागू नियमों के अनुपालन के अधीन है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें