मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों और रेडियो टैक्सी कंपनियों को विनियमित करने, यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने और मोटर वाहन से संबंधित कई अन्य मसलों को हल करने के लिए सरकार मोटर वाहन कानून, 1988 में संशोधन करने जा रही है।
इससे संबंधित प्रस्ताव बुधवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में आ सकता है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बारे में ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पहले ही सर्कुलेट कर दिया गया है, लेकिन इस पर कुछ और जानकारी मांग ली गई थी। इस बारे में अतिरिक्त जानकारी भेजी जा रही है।
उम्मीद है कि बुधवार की बैठक में इसे शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर सरकार तेजी से इसलिए काम कर रही है, ताकि इस संशोधन को संसद के चालू मानसून सत्र में ही पारित कराया जा सके।