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सामान की खरीद पर मिलने वाली छूट पर लग सकता है जीएसटी, एक पर एक ऑफर भी आएगा दायरे में

Fri, 13 Jul 2018 11:20 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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सामान पर मिलने वाली छूट या फिर एक के बदले एक ऑफर देने वाली कंपनियों, खुदरा चेन और दुकानदारों को अब जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए मसौदे को तैयार कर लिया है और संभवतः इसे जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा। 

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30 से 70 फीसदी छूट आएगी दायरे में
कपड़े, मोबाइल फोन से लेकर के अधिकतर उपभोक्ता सामानों पर कंपनियां खरीदने पर 70 फीसदी तक छूट या फिर एक के बदले एक ऑफर चलाती हैं। कंपनियां अपनी ब्रिकी बढ़ाने के लिए ग्राहकों को ऐसा प्रलोभन देती हैं, जिस पर सरकार की नजर गई है।  

सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय जल्द ही कंपनियों के साथ मिलकर, इस प्रस्ताव पर चर्चा करने वाला है। बता दें कि फ्री या फिर छूट ऑफर पर कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करती हैं। सरकार अब आईटीसी लेने पर जीएसटी वसूलना चाहती है। आईटीसी के बावजूद जीएसटी ना मिलने से सरकार को नुकसान होता है।  

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आपको होगा नुकसान

अगर छूट या ऑफर पर मिलने वाले सामान पर जीएसटी लगता है, तो फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यह प्रावधान लागू होता है तो फिर कंपनियां ऐसे ऑफर देने से बचेंगी या फिर आपसे जीएसटी वसूलेंगी। इससे ऑफर के तहत किसी भी सामान को खरीदना और महंगा हो जाएगा और सस्ते में सामान नहीं मिलेगा।  

अभी यह है प्रावधान
सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17-5-एच में फ्री सैंपल, गिफ्ट पर आईटीसी ना देने का प्रावधान है। सरकार इस बारे में जल्द कंपनियों को प्रस्ताव भेजेगी जिसमें फ्री सैंपल, गिफ्ट आईटीसी वापस मिले या जीएसटी लगाने का प्रावधान होगा।

वित्त मंत्रालय इस मुद्दे पर कंपनियों की जल्द बैठक बुलाने वाला है। बैठक के बाद इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा। इस प्रस्ताव के लागू होने पर कंपनियां जीएसटी खुद देंगी या फिर उपभोक्ता से वसूलेंगी। दवा कंपनियों के लिए इसर तरह का आदेश पहले ही जारी है।
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