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GST: धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट की सरायों के किराये पर कोई जीएसटी नहीं

Sat, 06 Aug 2022 05:23 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

No GST: सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि धार्मिक परिसरों व उसके बाहर एक दायरे में स्थित सरायों में जीएसटी नहीं लगेगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। - फोटो : एएनआई
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधन वाली संपत्तियां या सरायों के कमरों के किराये पर कोई जीएसटी (GST) नहीं लगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस संदर्भ में किसी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए बृहस्पतिवार शाम को स्पष्टीकरण भी जारी किया है। आप सांसद राघव चड्ढा समेत कई लोगों ने वित्त मंत्रालय से इसको लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी। 

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राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आसपास बनी सरायों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने के लिए एक पत्र भी सौंपा था। 

जीएसटी परिषद ने जून में फैसला लिया था कि कमरे का 1,000 रुपये प्रति दिन का भाड़ा वसूलने वाले सभी होटलों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा संचालित होने वाली कुछ सरायों ने अपने आप कमरों के किराये के साथ जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया था। 
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इसके बाद सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि धार्मिक परिसरों व उसके बाहर एक दायरे में स्थित सरायों में जीएसटी नहीं लगेगा। सराय पर जीएसटी नहीं लगने के स्पष्टीकरण के बाद राज्यसभा में आप सांसद विक्रमजीत सिंह सहानी ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया।

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