Tamil Nadu: ईडी के मुताबिक, करूर में इस संपत्ति का पता बुधवार को जांच के दौरान लगा, जिस पर एक बंगले का निर्माण किया जा रहा था। इसे धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत फ्रीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई धारा 17 (1 ए) के तहत की गई है, जिसमें जांच अधिकारियों को किसी ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को फ्रीज करने का अधिकार दिया गया है, जिसे जब्त करना व्यावहारिक नहीं होता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को को बताया भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की भाभी की 30 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 2.49 एकड़ भूसंपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई तमिलनाडु के मंत्री बालाजी के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।
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ईडी के मुताबिक, करूर में इस संपत्ति का पता बुधवार को जांच के दौरान लगा, जिस पर एक बंगले का निर्माण किया जा रहा था। इसे धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत फ्रीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई धारा 17 (1 ए) के तहत की गई है, जिसमें जांच अधिकारियों को किसी ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को फ्रीज करने का अधिकार दिया गया है, जिसे जब्त करना व्यावहारिक नहीं होता है।
ईडी के मुताबिक यह जमीन करूर जिले के सलेम बाईपास रोड पर स्थित यह जमीन सेंथिल बालाजी के भाई आरवी अशोक बालाजी की सास पी लक्ष्मी के कब्जे में थी और फिर उन्होंने इसे अपनी बेटी यानी अशोक बालाजी की पत्नी निर्मला को बतौर उपहार दे दिया था। ईडी के मुताबिक, पी लक्ष्मी ने 2.49 एकड़ जमीन का यह हिस्सा अनुराधा रमेश नामक से महज 10 लाख रुपये में हासिल किया था, जबकि जमीन की वास्तविक कीमत इतनी 30 करोड़ रुपये से ज्यादा है।