Cancer Drugs Rate Cut: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कंपनियों को निर्देश दिया कि वे जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम करों और शुल्कों का लाभ दिया जा सके। इस बारे में केंद्रीय रसायन उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में क्या कहा, आइए जानें।
सरकार ने तीन कैंसर रोधी दवाओं ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है। इन कैंसर रोधी दवाओं पर जीएसटी की दरें भी 12% से घटाकर 5% कर दी गईं।
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वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अधिसूचना 30/2024 दिनांक 23.07.2024 के तहत तीन कैंसर रोधी दवाओं अर्थात ट्रैस्टुजुमाब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमाब पर सीमा शुल्क को शून्य करने का एलान किया है।
सरकार ने अधिसूचना संख्या 05/2024 दिनांक 08.10.2024 के तहत इन कैंसर रोधी दवाओं पर जीएसटी दरें भी 12% से घटाकर 5% कर दी हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के अनुसार, दवाओं/फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में लागू कर और शुल्क शामिल होते हैं।
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राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कंपनियों को निर्देश दिया कि वे जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर एमआरपी कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम करों और शुल्कों का लाभ दिया जा सके।
कंपनियों को कीमतों में बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए फॉर्म II/V दाखिल करने का निर्देश किया गया। उसके जवाब में दवा निर्माताओं ने इन दवाओं पर एमआरपी कम कर दी और एनपीपीए के पास सूचना दाखिल कर दी।