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Deputation Allowance: केंद्र ने अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भत्ते में किया इजाफा, क्या बदला जानें

Thu, 05 Jun 2025 06:35 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Deputation Allowance: वर्तमान में, अवर सचिव, उप सचिव या निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अधिकारियों को उनके मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से सीडीटीए का भुगतान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 9,000 रुपये है। अब इसमें बदलाव किया गया है। आइए इस बारे में जानें।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik
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विस्तार
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कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश के अनुसार केंद्र ने कुछ श्रेणियों के अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भत्ते में इजाफा किया है। 
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बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय सचिवालय (कार्यकाल के दौरान प्रतिनियुक्ति) भत्ते (सीडीटीए) की संशोधित दरें अखिल भारतीय सेवाओं और संगठित समूह ए केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत केंद्रीय सचिवालय में अवर सचिव, उप सचिव और निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर स्वीकार्य हैं।

वर्तमान में, अवर सचिव, उप सचिव या निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अधिकारियों को उनके मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से सीडीटीए का भुगतान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 9,000 रुपये है।
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डीओपीटी ने कहा, "विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त संदर्भों पर विचार करने और व्यय विभाग के साथ उचित परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जब भी महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो सीमा में 25 प्रतिशत की और वृद्धि होगी।"
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