सुप्रीम कोर्ट के बेनामी फैसले के खिलाफ सीबीडीटी ने समीक्षा दायर की
बेनामी लेनदेन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने समीक्षा याचिका दायर की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आयकर विभाग बेनामी लेनदेन निरोधक कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि सीबीडीटी ने इस समीक्षा याचिका में दलील दी है कि आरोपी शख्स का गैरकानूनी संपत्तियां रखना एक 'सतत आपराधिक कृत्य' माना जाना चाहिए। सीबीडीटी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। इसने आयकर विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों से राय लेने के बाद यह समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। बेनामी लेनदेन निरोधक कानून को 2016 में लागू किया गया था।