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बजट 2019: 45 लाख का लोन लेने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट

Fri, 05 Jul 2019 02:10 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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निर्मला सीतारमण - फोटो : ANI
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया और कई क्षेत्रों को सौगात दी। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए वित्त मंत्री ने बड़ा एलान किया। सरकार ने हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली सीमा को बढ़ा दिया है। 

वित्त मंत्री ने दिया तोहफा

सरकार द्वारा एलान किया गया है कि हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब दो लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, 45 लाख रुपये के लोन लेने पर लोगों को 1.5 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 

यह है सरकार का मकसद

इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत फायदा होगा। दरअसल सरकार का मकसद बदहाली से गुजर रहे रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर को पटरी पर लाना है। इससे उन लाखों लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो अपना खुद का घर खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। 

इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर टैक्स में 1.5 लाख की छूट

इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की खातिर लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट (एडिशनल इनकम टैक्स डिडक्शन) भी मिलेगी। सरकार इस कदम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोगों के लिए किफायती बनाना चाहती है। 

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