नियम के मुताबिक दो अलग-अलग राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देना होगा, जिसमें एक व्यक्ति के स्थाई पते पर प्रकाशित होता हो और दूसरा अस्थाई पते पर।
खर्च करने होंगे 1700 रुपये
सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए 1700 रुपये खर्च करने होंगे। अखबार में प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग, शादी का सर्टिफिकेट व नोटरी द्वारा दिए गए एक शपथ पत्र (एनेक्सचर ई) को देना होगा। इसके बाद आपका परिवर्तित नाम सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाएगा। सरकारी गजट के आधार पर पासपोर्ट सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में नाम परिवर्तित हो सकता है।
शादी के बाद नाम बदलवाना व्यक्ति की इच्छा
शादी के बाद अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन होने के कारण नाम बदल गया है, तो फिर उसको पासपोर्ट में बदलवाना है या नहीं वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। पासपोर्ट विभाग का कोई भी अधिकारी ऐसा करने के लिए दबाव नहीं बना सकता है, कि वो अपने पति/पत्नी के धर्म, सरनेम के आधार पर उसे बदले।