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Antilia Bomb Case: एंटीलिया बम मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Wed, 23 Aug 2023 11:22 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Antilia Bomb Case: एंटीलिया बम मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने एंटीलिया बम कांड और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है। 

प्रदीप शर्मा को जून 2021 में किया गया था गिरफ्तार

एंटीलिया कांड की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने हिरेन की हत्या करने में अपने पूर्व सहयोगी सचिन वजे की मदद की थी। 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी मिली थी। यह एसयूवी ठाणे के रहने वाले कारोबारी मनसुख हिरेन की थी, जो 5 मार्च, 2021 को ठाणे में एक खाड़ी में उनका शव बरामद हुआ था। प्रदीप शर्मा को इस मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

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पूर्व पुलिस अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था और दावा किया था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जबकि एनआईए ने आरोप लगाया है कि हिरेन की हत्या में प्रदीप मुख्य साजिशकर्ता थे। हिरेन को अंबानी परिवार को डराने की साजिश का पता था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई।

प्रदीप शर्मा पर मनसुख हिरेन की हत्या में शामिल होने का आरोप

एनआईए ने कहा था, प्रदीप शर्मा उस गिरोह के सक्रिय सदस्य थे, जिसने अंबानी परिवार सहित अन्य लोगों को डराने की साजिश रची थी और बाद में मनसुख हिरेन की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें इस साजिश के बारे में जानकारी थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि हिरेन को पूरी साजिश (एंटीलिया के पास विस्फोटक लदा वाहन खड़ा करने) की जानकारी थी और दोनों आरोपियों शर्मा और वाजे को आशंका थी कि हिरेन के जरिए इसका खुलासा हो सकता है, जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर देगा।

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