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Air India-Tata Deal: दिल्ली हाई कोर्ट से सुब्रमण्यम स्वामी को झटका, एयर इंडिया के विनिवेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Thu, 06 Jan 2022 12:22 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Delhi High Court Dismisses Subramanian Swamy Petition: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की जांच की मांग की गई थी।
 
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सुब्रमण्यम स्वामी एयर इंडिया - फोटो : Social Media
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की जांच की मांग की गई थी।

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सरकार की ओर से जताया गया था विरोध 
केंद्र सरकार ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का ये कहते हुए विरोध किया था कि टाटा संस पूरी तरह से भारतीय कंपनी है, जिसने इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत है। बता दें कि स्वामी ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

स्वामी के वकील ने किया था ये अनुरोध
स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की सीबीआई जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया था। गौरतलब है कि पिछले साल अक्तूबर में केंद्र सरकार ने टाटा संस की एक कंपनी द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100 फीसदी शेयरों के साथ-साथ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एआईएसएटीएस में 50 फीसदी हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था।

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