आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैया करी ली है। बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत जो लोग भी बेनामी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और बेनामी संपत्ति के मालिक हैं उनको सात साल की सश्रम कैद हो सकती है।
इसके अलावा अन्य उल्लंघन करने वालों पर आयकर की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। कई बड़े अखबारों के दैनिकों ने बेनामी ट्रांजेक्शन को लेकर एक विज्ञापन छापा है, जिसमें कहा गया कि बेनामी संपत्ति ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 अब 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया है।
विज्ञापन में कहा गया कि कालाधन मानवता के खिलाफ है। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि इसे दूर करने में सरकार की मदद करें।