फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छोटे शहरों में अब नहीं बिकेंगे बिना हॉलमार्किंग के सोने के जेवर, एक साल में होगा लागू

Sat, 19 May 2018 11:55 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन

कानून मंत्रालय ने सोने की शुद्धता की प्रामाणिकता के लिए उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा तैयार हॉलमार्किंग के दिशा-निर्देशों को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। प्रमुख शहरों के स्वर्णकारों को निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए छह माह का और छोटे शहरों, कस्बों तथा दूरदराज इलाकों में निर्देशों की अनिवार्यता के लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा।

विज्ञापन


तत्काल प्रभाव से नहीं हो सकता लागू
कानून मंत्रालय ने सभी तकनीकी पहलुओं पर गौर करने के बाद इन्हें मंजूरी प्रदान की है और अब मंत्रालय अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। मंत्रालय का कहना है कि तत्काल प्रभाव से पूरे देश में इसे लागू करना संभव नहीं है, इसलिए दो चरणों में निर्देशों को तय अवधि में लागू किया जाएगा।

मौजूदा समय में देशभर में महज 566 हॉलमार्किंग केंद्र हैं, जबकि करीब 25,000 लाइसेंस लिए गए हैं। देशभर में स्वर्णकारों की संख्या ढाई लाख से अधिक है। ऐसे में निर्देशों को लागू किए जाने से पहले संसाधन और ढांचागत व्यवस्था होना जरूरी है। 
विज्ञापन


बीआईएस देगा लाइसेंस
मंत्रालय के मुताबिक, नए निर्देशों में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को लाइसेंस मुहैया कराने का प्राधिकार तय किया गया है। ऐसे में एक साल में इस व्यवस्था को अनिवार्य तौर पर लागू करने के लिए लाइसेंस के आवेदनों और ढांचागत व्यवस्था के लिए स्वर्णकारों को समय दिया जाएगा।

मंत्रालय का कहना है कि निर्देशों को तैयार करने में विभिन्न पक्षों से राय ली गई है। अगर कोई इसका विरोध करता है, तो स्पष्ट तौर पर वह ग्राहकों को उचित मानक की सामग्री मुहैया कराने का पक्षधर नहीं हैं। गौरतलब है कि 22, 18 और 14 कैरेट की ज्वैलरी की हालमार्किंग अनिवार्य होगी।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें