फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आईपीओ के दो दिन पहले ही कंपनियां कर सकेंगी प्राइस बैंड का ऐलान, सेबी ने जारी किया नियम

Fri, 22 Jun 2018 02:55 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन

बाजार नियामक ने अधिग्रहण के नियमों में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें कंपनियों को शेयर निविदा अवधि के दौरान ओपन ऑफर प्राइस में ऊपर की तरफ संशोधन के लिए अतिरिक्त वक्त मिलेगा। इसके अलावा, बायबैक के नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।

विज्ञापन


अब आईपीओ के 2 दिन पहले प्राइस बैंड की घोषणा
अब आईपीओ के कीमत दायरे (प्राइस बैंड) की घोषणा आईपीओ लाने के दो कार्य दिवस पहले किया जा सकता है। मौजूदा समय में आईपीओ लाने से पांच कार्य दिवस पहले प्राइस बैंड की घोषणा करनी होती है।

अधिग्रहण, बायबैक नियमों में संशोधन को सेबी की मंजूरी
सेबी ने सुरक्षा कानून के तहत तीसरे पक्ष का काम करने वाली कंपनियों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न नियमों में संशोधन की योजना बनाई है। बाजार नियामक इस संबंध में एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। प्रस्ताव को सेबी के बोर्ड ने बैठक के दौरान मंजूरी दी।
विज्ञापन


जानकारी न देने वाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई
सेबी ने कहा है कि वह उन औषधि कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो अमेरिकी खाद्य सुरक्षा प्रशासन (यूएसएफडीए) द्वारा किए गए निरीक्षण व रिपोर्ट की जानकारी उसे नहीं देंगे। अजय त्यागी ने कहा कि कंपनियों से जुड़ी वैसी जानकारियों को अभी से ही साझा करना आवश्यक है, जिसका असर संभावित तौर पर कंपनी के शेयरों की कीमत व निवेशकों पर पड़ सकता है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें