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बल्क डिपॉजिट मानी जाएगी दो करोड़ से अधिक की जमा राशिः आरबीआई

Thu, 07 Feb 2019 07:01 PM IST
paliwal पालीवाल भाषा,मुम्बई
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RBI - फोटो : amarujala
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रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को बैंकों के लिये थोक जमा मानदंड के तहत जमा की जाने वाली राशि को मौजूदा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है। बैंकों को कोष जुटाने में परिचालन को लेकर अधिक स्वतंत्रता देने के लिये यह कदम उठाया गया है।

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बैंकों को उनकी जरूरत और संपत्ति-जवाबदेही प्रबंधन (एएलएम) अनुमान के तहत थोक जमा पर अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश का विशेषाधिकार दिया गया है। थोक जमा पर ब्याज दर छोटी राशि की उसी अवधि की मियादी जमा के मुकाबले कुछ अधिक होती है।
 

एक बयान में आरबीआई ने कहा कि बैंको को जमा बढ़ाने में अधिक परिचालन संबंधी स्वतंत्रता देने के इरादे से थोक जमा की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत एक बार में 2 करोड़ और उससे अधिक जमा अब थोक जमा की श्रेणी में आएगा।

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आरबीआई ने यह भी प्रस्तावित किया कि बैंक कोर बैंकिंग प्रणाली थोक जमा के मामले में ब्याज दर की स्थिति को बनाये रखेंगे। इससे पहले, जनवरी 2013 में थोक जमा के संदर्भ में निर्देशों की समीक्षा की गयी थी। उस समय एक करोड़ रुपये और उससे अधिक रकम जमा को एकमुश्त जमा की श्रेणी में रखा गया था।
 

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वह शहरी सहकारी बैंकों के लिये शीर्ष संगठन बनाने के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय करेगा। यह प्रस्ताव नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोअपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज लि. (एनएएफसीयूबी) ने किया था।

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