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शराबबंदीः नीतीश कुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Fri, 07 Oct 2016 04:14 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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नीतीश कुमार
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बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने वाली बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट द्वारा शराबबंदी कानून की अधीसूचना को रद करने वाले पटना हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में अब दस हफ्तों बाद सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दस शराब कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दिया है। 
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बता दें कि बीते 30 सितंबर को पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को रद करते हुए शराब की बिक्री पर से रोक हटा दी थी। हालांकि यह राहत केवल विदेशी शराब और उसके शौकीनों को ही मिली थी। लेकिन इसके अगले दिन ही बिहार सरकार नया शराब कानून ले आई थी। 

इसी बीच सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी थी। इसी पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए दस हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
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नीतीश की मुहिम पर पटना हाइकोर्ट ने लगा दिया था ब्रेक

- फोटो : अमर उजाला
बता दें कि 30 सितंबर को पटना हाइकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्य में शराबबंदी पर रोक हटाई जानी चाहिए। इस फैसले को नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटका माना जा रहा था। नीतीश कुमार ने शराबबंदी के इस फैसले को सरकार के बड़े फैसले के रूप में पेश किया था। जिसके बाद वह इस मुहिम को पूरे देश में आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन हाइकोर्ट ने उनकी इस मुहिम पर ब्रेक लगा दिया था। 

बिहार में शराबबंदी लागू करने का फैसला नीतीश कुमार ने राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के तुरंत बाद किया था। जिसकी वादा उन्होंने चुनावों से पूर्व राज्य की महिलाओं से किया था। चुनाव जीतते ही नीतीश कुमार ने अपने वादे के अनुरूप बिहार में एक अप्रैल से पूर्ण शराबंदी का ऐलान कर दिया था। 

इसके लिए राज्य विधानसभा ने कड़ा कानून भी पास किया था। इस कानून के कारण सैकडों लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। हालांकि कानून की कुछ सख्त पाबंदियों को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था। 
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