छपरा में शारदीय नवरात्र को लेकर जिलाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने संयुक्त रूप से आवश्यक दिशा-निर्देश में जिले के सभी प्रखंडों और थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर स्थापित पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण के साथ ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है। इसके साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर एहतियात बरतने की हिदायत दी गई।
पूजा समितियों को निर्देशित किया गया है कि पूजा पंडाल में प्रतिमा 20 फीट और पंडाल अधिकतम 40 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं, सभी पूजा समिति का लाइसेंस, विसर्जन की तिथि और रूट चार्ट को लिखित रूप से प्राप्त करने को कहा गया। जबकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिमा स्थापना, प्रतिमा विसर्जन, प्रदूषण नियंत्रण, लाउड स्पीकर सहित विभिन्न वाद्य यंत्रों एवं पटाखों के उपयोग पर नियंत्रण संबंधी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक या अफवाह जनक मैसेज फैलाने वालों पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है। साइबर सेनानी ग्रुप के माध्यम से भी इस पर नजर रखी जा रही है।
सभी प्रमुख स्थानों पर दंडाधिकारियों को किया जाएगा प्रतिनियुक्त : जिलाधिकारी
जिलाधिकारी अमन समीर ने विगत बैठक के दौरान सोनपुर, मढ़ौरा और सदर अनुमंडल पदाधिकारियों सहित बीडीओ और सीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा गया था कि संवेदनशील स्थलों की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही पूजा समिति को सत्यापित कर लाइसेंस की अनुशंसा का निर्देश संबंधित अंचल पदाधिकारी और संबंधित थाना के थानाध्यक्षों को दिया है। संबंधित उपरोक्त अनुमंडल के द्वारा चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की बात कही गई है। वहीं, दंडाधिकारी के प्राय ड्यूटी से गायब रहने की शिकायत मिलती है।
ऐसा पाया जाता है तो निश्चित रूप से वैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक अधिकारियों को मुख्यालय में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है। साथ ही जिले में छोटी से बड़ी सभी तरह की घटनाओं की सूचना अनुमंडल मुख्यालय को दी जाएगी। किसी भी स्तर पर किसी मामले को स्थानीय स्तर पर रखने या सलटाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सुरक्षित घाटों पर ही प्रतिमा विसर्जन करने के लिए पूजा समितियों को निर्देशित किया गया है। विसर्जन स्थान का भौतिक निरीक्षण और नदी किनारे अस्थायी विसर्जन स्थल के निर्माण कराने के लिए संबंधित एसडीओ का निर्देश दिया गया है। विसर्जन प्रक्रिया को सीधे नदी या जल स्रोत में नहीं करना है।
पूजा समितियों द्वारा डीजे और आर्केस्ट्रा संचालन पर पूर्ण रूप से रहेगी रोक : पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पूजा समितियों द्वारा निर्मित पूजा पंडालों में डीजे नहीं बजाने की सख्त चेतावनी दी गई है। बावजूद पूजा पंडाल में डीजे बजाने की शिकायत प्राप्त होती है तो डीजे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। त्योहार को शांतिपूर्ण और साम्प्रदायिक सद्भाव के वातावरण में मनाने की अपील करते हुए सभी थाना के थानाध्यक्षों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। दुर्गा पूजा के लिए लगने वाले पूजा पंडाल, जुलूस, रावण वध, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की स्वीकृति पृ्र्व से प्राप्त करनी होगी। आर्केस्ट्रा संचालन और अश्लील गीत के संचालन पर रोक के लिए पूजा समितियों को अनिवार्य रूप से दिशा निर्देश दिया गया है।
पूजा को लेकर जिले के सभी थानाध्यक्ष अपने स्तर से चिन्हित स्थानों पर चौकीदार, दफादार, सिपाही, हवलदार की प्रतिनियुक्ति करेंगे। पूजा पंडालों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। वहीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जिले के प्रमुख बाजारों से भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक और बाजार के यातायात को सुचारू रखने की बात कही गई है। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारियों को जिले के सभी थानाध्यक्षों को वाहन जांच को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाने, चलान काटने और गलत ढ़ंग से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष तौर पर लहरियाकाट चालकों पर समूचित कार्रवाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
बैठक में जिलाधिकारी अमन समीर, पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता मुकेश कुमार, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी आदि जुड़े।