पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
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दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर सारण जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले में पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लेना अनिवार्य होगा। वहीं, आतिशबाजी के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल कम धुआं और कम आवाज वाले हरित पटाखों की ही बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी।
जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दीपावली एवं छठ के दौरान बड़े पैमाने पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी होती है। इससे आगजनी और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में पटाखों की अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित बिक्री पर रोक लगाने के लिए विस्फोटक नियमावली, 2008 के प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक किया गया है।
15 दिनों के लिए मिलेगी अस्थायी अनुज्ञप्ति
प्रशासन के अनुसार, केवल हरित पटाखों की बिक्री के लिए अधिकतम 15 दिनों की अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। बिक्री सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही कर सकेंगे। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां केवल उन्हीं पटाखों की बिक्री हो, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अनुमति प्राप्त है। अधिक शोर और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के साथ-साथ अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली पटाखों की लड़ियों के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
ऑनलाइन बिक्री और चाइनीज पटाखों पर रोक
आदेश में ऑनलाइन माध्यम से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। विदेशी एवं चाइनीज पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों और व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिना अनुज्ञप्ति चोरी-छिपे हरित पटाखों की बिक्री या भंडारण करने वालों को चिह्नित कर विस्फोटक सामग्री जब्त की जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। पटाखों का उपयोग शादी-विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर भी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही करना होगा।
तीन अनुमंडलों में खुले मैदान में आवंटित किए जाएंगे स्थल
पटाखों की बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए छपरा सदर, सोनपुर और मढ़ौरा के अनुमंडल पदाधिकारियों को अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उन्हें इच्छुक विक्रेताओं के आवेदनों की जांच के बाद निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में खुले मैदानों में स्थलों को चिह्नित कर दुकानदारों को जगह आवंटित करने को कहा गया है, ताकि सभी दुकानें एक निर्धारित स्थान पर लगाई जा सकें।
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प्रशासन ने पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के दौरान विस्फोटक नियम, 2008 और विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2026 के प्रावधानों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने सुरक्षित शेड में रखने और अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच रोकने की भी हिदायत दी गई है।