बिहार के चर्चित आदित्य सचदेवा मर्डर केस में गया सिविल कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। मुख्य आरोपी और एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव और 2 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
वहीं रॉकी के पिता बिंदी यादव को 5 साल की जेल दी गई है। बता दें कि सात मई 2016 को 19 साल के आदित्य सचदेवा की बिहार के गया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
आरोपी रॉकी यादव जेडीयू से निकाली गईं एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है, जिसने गुस्से में आकर 12वीं छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रॉकी के साथ उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी, जिनमें उसके पिता भी शामिल हैं।
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इस केस में कई बड़े मोड़ आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा पिछले साल अक्तूबर में रॉकी को जमानत दे दी गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत रद्द कर दी थी। मालूम हो कि इसी साल मई महीने में ओवर टेक करने को लेकर हुए विवाद में आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
हत्या का आरोप रॉकी यादव पर लगा था और पुलिस ने रॉकी यादव को गिरफ्तार किया था। रॉकी यादव को इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। बीते बृहस्पतिवार को पटना हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली थी।
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रॉकी यादव की सजा के बाद आदित्या सचदेवा के माता-पिता चंद और श्याम सचदेवा ने कहा कि हम संतुष्ट हैं और अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। हालांकि, रॉकी यादव के वकील ने कहा कि हम इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
We are satisfied, respect court's verdict: Aditya Sachdeva's parents Chand and Shyam Sachdeva after Rocky Yadav's conviction. pic.twitter.com/4GoIFabHid
— ANI (@ANI) September 6, 2017