सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को कल तक सरेंडर करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। कोर्ट ने बुधवार को यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया है और उनकी जमानत को दो हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है। अब दो हफ्तों तक यादव को जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट के जमानत का आदेश को दो हफ्ते के लिए निलंबित इस लिए किया गया है ताकि इस दौरान ट्रायल कोर्ट में रेप पीड़िता की गवाही दर्ज हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
SC asks rape accused RJD MLA Raj Ballabh Yadav to surrender by tomorrow in Bihar lower court; Next hearing on Nov 23.
— ANI (@ANI_news) November 8, 2016
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट में ट्रायल में पीड़िता की गवाही पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना ट्रायल के लिए कहा है। लेकिन पीड़िता को खतरा है और वो कोर्ट नहीं जा पा रही है। इसलिए अगली सुनवाई तक राजबल्लभ को कस्टडी ले लिया जाए ताकि पीड़िता कोर्ट में गवाही दे सके।
गौरतलब है कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई। आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।