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Bihar News: राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी 2024-25 को मिली मंजूरी; किसानों को कैसे मिलेगी राहत? जानें...

Wed, 15 Jan 2025 08:29 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojna: नीतीश सरकार ने रबी 2024-25 मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करेगी।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
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बिहार सरकार ने रबी 2024-25 मौसम के लिए राज्य फसल सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या-342 के तहत यह योजना राज्य के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करेगी। योजना का पूरा संचालन ऑनलाइन किया जाएगा और किसानों को 31 मार्च 2025 तक आवेदन करना होगा।

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बिना प्रीमियम किसानों को मिलेगी पूर्ण राहत
यह योजना पूरी तरह से बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित है और किसानों से कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लिया जाएगा। गेहूं, मकई, ईख, चना, अरहर, राई-सरसों, मसूर, आलू, प्याज, गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च जैसी फसलें इसमें शामिल की गई हैं। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य विपरीत परिस्थितियों के कारण फसल को हुए नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
 
कौन-कौन सी फसलें हैं अधिसूचित?
योजना के तहत अलग-अलग फसलों को विभिन्न जिलों में अधिसूचित किया गया है। जैसे:-

  • गेहूं: सभी 38 जिलों में।
  • मकई: 31 जिलों में।
  • ईख: 22 जिलों में।
  • चना, अरहर, राई-सरसों और मसूर: क्रमशः 17, 16, 37 और 34 जिलों में।
  • आलू और प्याज: 15 जिलों में।
  • गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च: 10-12 जिलों में।

किसान फसलवार अधिसूचित जिलों की सूची कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

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सहायता राशि और क्षतिपूर्ति का प्रावधान
किसानों को क्षति के प्रतिशत के आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी:-

  • 20% तक की क्षति पर: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम ₹15,000)।
  • 20% से अधिक क्षति पर: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम ₹20,000)।

यह राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी।
 
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
किसानों को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी देनी होगी:-

  1. स्व-घोषणा पत्र: फसल और बुआई के रकबे की जानकारी के साथ।
  2. भूमि की जियो-टैगिंग: एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए।
  3. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद: केवल चयनित ग्राम पंचायतों के लिए।

किसान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सहकारिता विभाग की वेबसाइट या ई-सहकारी मोबाइल एप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक के सहयोग से भी आवेदन किया जा सकता है।

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