भाजपा द्वारा चुनाव आयोग को भेजी गई तस्वीर
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भाजपा ने कहा कि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों से प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा भी इस धारा के अंतर्गत निहित है। साथ ही साथ यह चुनाव आदर्श आचार संहिता के निर्देश सं० 135 की कंडिका 8 का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। यह भारतीय दंड विधान की धारा 171 के अंतर्गत भी दंडनीय अपराध है।
इसलिए निर्वाचन अधिकारी से निवेदन है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष-सह-पूर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जाए। साथ ही उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।