फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Husband Wife : तलाक के बाद पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, अब पुलिस ने दबोचा; कहा- बेबुनियाद इल्जाम

Sun, 21 Dec 2025 10:05 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar : मामला रंजिश का था या बदले की भावना का, यह जांच का विषय है, लेकिन तलाकशुदा पत्नी की शिकायत पर उसके पति को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी ने अपने तलाकशुदा पति पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस का कहना है कि लंबे समय से वह फरार चल रहा था।  
विज्ञापन
डीएसपी अन्नू - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राजधानी पटना में एक महिला ने अपने पूर्व पति पर तलाक के बावजूद जबरन शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। आवेदन मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है। 

विज्ञापन

यह खबर भी पढ़ें-Honor Killing in Bihar : बहन से अवैध संबंध के शक में भाई की हत्या, सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश नाकाम

पति ने कहा- पुलिस आरोप की करे जांच 

पीड़िता ने थाना में आवेदन दिया कि उसके पति रंजन कुमार ने आपसी सहमति से तलाक लिया था। इसके बावजूद उसका पूर्व पति रंजन उसे लगातार परेशान कर रहा था। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रंजन जबरन उसके पास आता था और जबरन 'गंदा काम' करने का दबाव बनाता था। जब पीड़िता इस बात का विरोध करती, तो आरोपी पति उसके साथ हैवानियत पर उतारू हो जाता था और उसके साथ जमकर मारपीट करता था। हालांकि इस संबंध में आरोपी पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसपर गलत आरोप लगाए हैं, इसलिए उस आरोप की जांच होनी चाहिए। 
यह खबर भी पढ़ें-Bihar News : डेढ़ सौ बीघा फसल बर्बाद, NTPC प्लांट से निकले रासायनिक पानी का बुरा असर

एक साल से आरोपी पति की तलाश रही थी पुलिस
घटना के संबंध में सचिवालय डीएसपी-1 डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने पिछले साल 14 अगस्त 2024 को गर्दनीबाग थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रेप और प्रताड़ना के इस मामले में पुलिस पिछले एक साल से आरोपी की तलाश में जुटी थी। साक्ष्य जुटाने और गहन छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी रंजन कुमार को उसके ठिकाने से धर दबोच लिया।सचिवालय डीएसपी-1 डॉ. अनु कुमारी ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के बाद किसी भी तरह का जबरन शारीरिक हस्तक्षेप कानूनन गंभीर अपराध है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें